NewTaxRegime : क्या 1 अप्रैल 2026 से बदलेंगे टैक्स स्लैब?
The new Income Tax law will come into effect from April 1.
NewTaxRegime : क्या 1 अप्रैल 2026 से बदलेंगे टैक्स स्लैब? :- सीधा जवाब है नहीं। बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया था कि नए कानून के लागू होने के बावजूद टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानि FY 2026-27 में आपको उसी टैक्स स्ट्रक्चर के अनुसार टैक्स देना होगा, जो अभी लागू है।
पुराना टैक्स सिस्टम
पुराने टैक्स सिस्टम में स्लैब इस प्रकार हैं: 0 से 2.5 लाख रुपये: कोई टैक्स नहीं
2.5 लाख से 5 लाख रुपये: 5%
5 लाख से 10 लाख रुपये: 20%
10 लाख रुपये से ऊपर: 30%
यह सिस्टम उन लोगों के लिए फायदेमंद होता है, जो डिडक्शन और छूट (जैसे 80C, HRA आदि) का लाभ लेते हैं।
नया टैक्स सिस्टम (New Tax Regime) FY 2026-27
नए टैक्स सिस्टम के स्लैब इस प्रकार रहेंगे:
0 से 4 लाख रुपये: 0%
4 लाख से 8 लाख रुपये: 5%
8 लाख से 12 लाख रुपये: 10%
12 लाख से 16 लाख रुपये: 15%
16 लाख से 20 लाख रुपये: 20%
20 लाख से 24 लाख रुपये: 25%
24 लाख रुपये से ऊपर: 30%
नए टैक्स सिस्टम की खास बातें
अगर आप कोई विकल्प नहीं चुनते, तो यही सिस्टम लागू होगा.
ITR भरते समय आप पुराना सिस्टम चुन सकते हैं (कुछ शर्तों के साथ).
सेक्शन 87A के तहत 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट मिल सकती है.
नया कानून टैक्स सिस्टम को ज्यादा सरल और व्यवस्थित बनाने के लिए लाया गया है। लेकिन इसमें टैक्स स्लैब या रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
टैक्स सिस्टम का ढांचा (कानून) नया होगा.
टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं.
नया टैक्स सिस्टम डिफॉल्ट रहेगा.
दोनों सिस्टम का विकल्प उपलब्ध रहेगा.




