अंकिता हत्याकांड में दोषियों पर टूटा कानून का कहर, अब तय होगी सजा की सख्ती
After a six-day search, Ankita's body was recovered from the Cheela Canal Barrage on 24 September.

अंकिता हत्याकांड में दोषियों पर टूटा कानून का कहर, अब तय होगी सजा की सख्ती : उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आखिरकार न्याय की दिशा में एक बड़ा फैसला सामने आया है। लगभग 26 माह तक चले मुकदमे की सुनवाई के बाद शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने रिसॉर्ट स्वामी पुलकित आर्य, रिसॉर्ट प्रबंधक सौरभ भाष्कर और सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता उर्फ पुलकित को हत्या का दोषी करार दिया है।
यह मामला उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के यमकेश्वर क्षेत्र स्थित वनंतरा रिसॉर्ट से जुड़ा है। ग्राम डोभ-श्रीकोट निवासी 19 वर्षीय अंकिता भंडारी, जो कि रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रही थी, 18 सितंबर 2022 को रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई थी। इस घटना ने राज्यभर में आक्रोश की लहर पैदा कर दी थी।
छह दिन की तलाशी के बाद 24 सितंबर को अंकिता का शव चीला नहर बैराज से बरामद हुआ, जो कि घटनास्थल से करीब 13 किलोमीटर दूर था। मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन पर हत्या, अपराध के साक्ष्य मिटाने और अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत गंभीर आरोप लगाए गए थे।
28 मार्च 2023 से इस मामले में ट्रायल की शुरुआत हुई थी और 19 मई 2025 को दोनों पक्षों की गवाही और जिरह पूरी हुई। कोर्ट ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर तीनों को हत्या का दोषी माना।
फिलहाल पुलकित आर्य अल्मोड़ा जेल, अंकित गुप्ता देहरादून जेल और सौरभ भाष्कर टिहरी जेल में बंद हैं। यह फैसला अंकिता के परिजनों और समाज के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, जो लंबे समय से न्याय की मांग कर रहे थे।