दिल्ली में बदले लेबर कानून: अब 200 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों में छंटनी होगी आसान
Under these changes, women are now allowed to work in night shifts.
दिल्ली सरकार ने श्रम कानूनों में बड़े बदलाव करते हुए कई अहम फैसले लिए हैं। इन बदलावों के तहत अब महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी गई है, वहीं 200 से कम कर्मचारियों वाली फैक्ट्रियों और कंपनियों को बिना अनुमति के छंटनी करने की छूट भी मिल गई है।
दिल्ली में 7 दिन, 24 घंटे खुलेंगी दुकानें! जानें किसे मिलेगा फायदा
दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना के कार्यालय ने श्रम विभाग को दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम (Delhi Shops and Establishment Act) में संशोधन करने के निर्देश दिए हैं। इसके अंतर्गत अब दुकानों और प्रतिष्ठानों को सप्ताह के सातों दिन, चौबीसों घंटे खुला रखने की अनुमति मिल गई है। इसके अलावा, अधिनियम के तहत कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या की सीमा को एक से बढ़ाकर 10 कर दिया गया है। यानी अब किसी प्रतिष्ठान को इस अधिनियम के लाभ उठाने के लिए कम से कम 10 कर्मचारियों की जरूरत होगी।
सरकार ने तय की सुरक्षा की गारंटी
महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति भी एक बड़ा बदलाव है। हालांकि, इसके लिए महिला कर्मचारी की लिखित सहमति आवश्यक होगी और उनके लिए विशेष सुरक्षा उपायों को लागू करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। इन उपायों में सुरक्षित परिवहन, महिला सुरक्षाकर्मियों की तैनाती, सीसीटीवी कैमरे जैसी व्यवस्थाएं शामिल होंगी।
जानिए क्या बदला नए संशोधन में
इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम (Industrial Disputes Act) में भी महत्वपूर्ण संशोधन की प्रक्रिया शुरू की है। अब तक यह प्रावधान था कि यदि किसी फैक्ट्री या कंपनी में 100 से अधिक कर्मचारी हैं, तो उसे बंद करने या छंटनी करने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होती थी। लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर 200 कर दी गई है। इसका अर्थ है कि 200 से कम कर्मचारियों वाली इकाइयां अब सरकार से पूर्व अनुमति लिए बिना छंटनी या तालाबंदी कर सकेंगी।
नौकरी पर खतरा
सरकार का कहना है कि ये बदलाव कारोबार को आसान बनाने (Ease of Doing Business) और रोजगार के अधिक अवसर देने के मकसद से किए गए हैं। हालांकि, इस कदम की आलोचना भी हो रही है, क्योंकि इससे कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षा पर असर पड़ सकता है।