उत्तराखंड में नया आदेश: यात्रियों की सुरक्षा के लिए
A fine of up to Rs 2 lakh can be imposed under the Food Safety Act

उत्तराखंड में नया आदेश यात्रियों की सुरक्षा के लिए : सरकार ने आगामी कांवड़ यात्रा को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता में रखते हुए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत अब कांवड़ यात्रा मार्गों पर संचालित होने वाली खाद्य दुकानों को नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। विशेष रूप से, बिना नाम, पहचान और वैध लाइसेंस के संचालित होने वाली दुकानों को तुरंत बंद कर दिया जाएगा और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दो लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
कांवड़ यात्रा 2025 में खाद्य सुरक्षा अभियान
स्वास्थ्य सचिव एवं आयुक्त एफडीए डॉ. आर. राजेश कुमार ने देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी और उत्तरकाशी जैसे प्रमुख जिलों में खाद्य गुणवत्ता की निगरानी के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि इस यात्रा के दौरान किसी भी स्तर पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा।
अब बिना पहचान और लाइसेंस नहीं चलेगी दुकान
सभी खाद्य दुकानदारों को अपने दुकान पर लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाणपत्र, नाम और फोटो पहचान पत्र को प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम सिर्फ स्थायी दुकानदारों पर ही नहीं, बल्कि ठेले-फड़ वालों और छोटे विक्रेताओं पर भी लागू होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर प्रशासन न केवल दुकान बंद करेगा, बल्कि दो लाख तक का आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही अपर आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ताजबर सिंह जग्गी ने भी स्पष्ट किया है कि बिना लाइसेंस कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
शुद्ध भोजन के लिए सरकार की डिजिटल जागरूकता क्रांति शुरू
सरकार ने लोगों को जागरूक करने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) माध्यमों के जरिए व्यापक अभियान भी शुरू किया है। इसके तहत बैनर, पोस्टर, पर्चे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लोगों को शुद्ध भोजन की पहचान, खाद्य नियम और उपभोक्ता अधिकारों के बारे में बताया जाएगा।
सरकार ने जारी किया
शिकायत दर्ज करने के लिए सरकार ने टोल-फ्री नंबर 18001804246 जारी किया है। इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति भोजन की गुणवत्ता को लेकर शिकायत कर सकता है, जिस पर प्रशासनिक टीमें तुरंत कार्रवाई करेंगी।