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उत्तराखंड में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के लिए सख्त नियम

There is no relief for drunk drivers in Uttarakhand.

उत्तराखंड में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों के लिए अब कोई राहत नहीं है। राज्य के परिवहन विभाग ने इस संबंध में सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। अब, शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में सीधे ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया जाएगा, जिससे चालक को 12 महीने तक नया लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं होगी। जनवरी से अगस्त तक, उत्तराखंड में 1800 ड्राइविंग लाइसेंस पहले ही निलंबित किए जा चुके हैं, जो इस समस्या की गंभीरता को दर्शाता है। परिवहन विभाग का मानना है कि यह कदम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और शराब के प्रभाव में गाड़ी चलाने से होने वाले दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक है।

आरटीओ (प्रवर्तन) शैलेश तिवारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सड़क सुरक्षा से जुड़े छह अपराधों में अब सीधे ड्राइविंग लाइसेंस का निरस्तीकरण किया जाएगा। पहले, ऐसे मामलों में लाइसेंस को तीन या छह माह के लिए निलंबित किया जाता था, लेकिन अब इसे निरस्त करने की प्रक्रिया लागू की जाएगी। इस फैसले के पीछे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सड़क पर शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले चालक जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई का सामना करें। यह कदम न केवल कानून को सख्ती से लागू करने के लिए है, बल्कि सड़क पर सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए भी है।

 

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