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5 बच्चे हैं तो सबकी शादी के लिए पीएफ देगा पैसा

That means if you have 5 children, you will be able to withdraw money from EPFO ​​for the marriage of all of them.

5 बच्चे हैं तो सबकी शादी के लिए पीएफ देगा पैसा :- ईपीएफओ (EPFO) से अब आप 100 फीसदी पात्र रकम (25 फीसदी मिनिमम बैलेंस छोड़कर) निकाल पाएंगे. सरकार ने ईपीएफओ से जुड़े नियमों को आसान करते हुए सोमवार को इसकी जानकारी दी।

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ईपीएफओ संबंधी जिन नियमों में बदलाव किया गया है उसमें से एक आंशिक निकासी का नियम भी है. पहले शादी के लिए आप केवल 3 ही बार अकाउंट से पैसा निकाल पाते थे लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है. अब आप ईपीएफओ से बच्चों की शादी के लिए 5 बार राशि निकाल सकते हैं।

यानी अगर आपके 5 बच्चे हैं तो सभी की शादी के लिए ईपीएफओ से पैसा निकाल पाएंगे. लेकिन याद रहे कि यह केवल 100 फीसदी पात्र राशि ही होगी. इसे उदाहरण से समझें. मान लीजिए आपके पीएफ अकाउंट में 1 लाख रुपये हैं. इसमें से आपको 25 फीसदी रकम अनिवार्य रूप से मिनिमम बैलेंस के तौर अकाउंट में रखनी ही होगी. यानी 25000 रुपये आप नहीं छू सकते हैं।

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उसके अलावा 75000 रुपये आपके विड्रॉल के लिए पात्र राशि है. इसे आप 100 फीसदी यानी पूरे 75000 रुपये निकाल सकते हैं. आपको बता दें कि पहले नौकरी छूटने पर आप 75 फीसदी पैसा 1 महीने बाद निकाल सकते थे. वहीं, 2 महीने बेरोजगार रहने के बाद आप बाकी रकम भी विड्रॉ कर सकते थे. लेकिन अब 75 फीसदी रकम आप नौकरी में रहते हुए ही निकाल पाएंगे।

पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए अपनाएं  ये स्टेप्स

स्टेप 1: https://www.epfindia.gov.in या https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं.
स्टेप 2: अपने UAN (Universal Account Number), पासवर्ड और कैप्चा से लॉगिन करें.
स्टेप 3: ‘Online Services’ टैब पर जाएं और ‘Claim (Form-31, 19, 10C)’ पर क्लिक करें.
स्टेप 4: अपनी बैंक जानकारी की पुष्टि करें (यह वही बैंक अकाउंट होना चाहिए जो EPFO में लिंक है).
स्टेप 5: ‘Proceed for Online Claim’ पर क्लिक करें.
स्टेप 6: ड्रॉपडाउन से ‘PF Advance (Form-31)’ चुनें और अपनी निकासी का कारण और राशि भरें.
स्टेप 7: आवेदन सबमिट करें. अगर आपका आधार, बैंक और PAN विवरण सही तरीके से वेरिफाइड है, तो क्लेम आमतौर पर कुछ ही दिनों में बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाता है।

एजुकेशन के लिए लिमिट 10 बार

पहले आप एजुकेशन के लिए भी केवल 3 ही बार पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते थे. लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ाकर 10 बार कर दिया गया है. इसके अलावा मिनिमम सर्विस लिमिट को घटाकर 12 महीने कर दिया गया है।

पहले अलग-अलग कामों के लिए इसकी समयसीमा अलग थी. मसलन, नौकरी करते हुए अगर आप घर बनाने के लिए पीएफ से पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको कम से कम 5 साल निरंतर सेवा की जरूरत होती थी।

Leena Kumari

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