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Mussoorie के 49 होटल पर जुर्माना, पीसीबी ने जारी किया नोटिस

49 hotel operators in Mussoorie have been fined 8.30 crore rupees for environmental compensation.

उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) ने मसूरी (Mussoorie) के 49 होटल संचालकों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए 8.30 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना पर्यावरण संरक्षण के लिए एयर और वाटर एक्ट के तहत किया गया है। पीसीबी ने इन होटलों को नोटिस भेजकर एक माह के भीतर जुर्माना भरने को कहा है, जिसके बाद मसूरी में हड़कंप मच गया है।

उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते ने बताया कि होटल संचालकों को पीसीबी से एनओसी (नॉमिनेशन ऑफ क्लीयरेंस) लेनी होती है, जो एयर और वाटर एक्ट के तहत अनिवार्य है। मसूरी में 34 होटल ऐसे थे, जिनके पास 2019 से पहले एनओसी नहीं थी, जबकि 15 होटल ऐसे थे, जिनके पास एनओसी थी, लेकिन वे इसे नवीनीकरण के लिए नहीं लाए थे। इन होटलों का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का पुनर्निर्धारण करते हुए पीसीबी ने 8.30 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

मसूरी में होटलों के खिलाफ यह जुर्माना पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के पुनर्निर्धारण के रूप में लगाया गया है। इससे पहले, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने जुर्माने की राशि को पुनर्निर्धारित करने का आदेश दिया था। इसके बाद, पीसीबी ने संबंधित होटलों के खिलाफ 8.30 करोड़ रुपये का जुर्माना निर्धारित किया। जुर्माने की यह राशि होटल संचालकों द्वारा पर्यावरणीय मानकों का पालन न करने के कारण वसूली जा रही है।

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पीसीबी ने नोटिस में यह भी कहा है कि जिन होटल संचालकों ने पहले ही पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में धनराशि जमा की है, उन्हें इस जुर्माने में समायोजन किया जाएगा। होटल संचालकों को नोटिस मिलने के एक माह के भीतर जुर्माना भरना होगा। अगर तय समय सीमा के भीतर जुर्माना नहीं भरा जाता है, तो इसके बाद पीसीबी सख्त कार्रवाई करेगा।

मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय भार्गव ने बताया कि पहले जुर्माने की राशि 80 लाख रुपये थी, लेकिन अब पीसीबी ने इसे बढ़ाकर 8.30 करोड़ रुपये कर दिया है। उन्होंने कहा कि होटल एसोसिएशन अपनी विधिक राय लेकर अपने सदस्यों की मदद करेगा और जुर्माने के मामले को लेकर उचित कदम उठाएगा।

 

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