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Dharmendra पर धोखाधड़ी का आरोप, कोर्ट ने भेजा समन

Delhi's Patiala House Court has issued summons against Bollywood veteran actor Dharmendra and two other persons.

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) और दो अन्य व्यक्तियों के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने समन जारी किया है। यह समन अभिनेता और अन्य आरोपियों के खिलाफ एक कथित धोखाधड़ी मामले में भेजा गया है, जो “गरम धरम ढाबा” (Garam Dharam Dhaba) फ्रेंचाइज़ी से जुड़ा हुआ है। व्यवसायी सुशील कुमार की शिकायत के आधार पर यह समन जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें ढाबा फ्रेंचाइज़ में निवेश के लिए लालच दिया गया था।

आरोप क्या हैं?

सुशील कुमार ने आरोप लगाया है कि अप्रैल 2018 में धर्मेंद्र और उनके सह-आरोपियों ने उनसे संपर्क किया और उन्हें उत्तर प्रदेश के NH-24/NH-9 पर स्थित “गरम धरम ढाबा” की फ्रेंचाइज़ी में निवेश करने का प्रस्ताव दिया। उनके मुताबिक, सह-आरोपियों ने उन्हें आश्वासन दिया था कि कनॉट प्लेस (दिल्ली) और मुरथल (हरियाणा) में स्थित गरम धरम ढाबा से हर महीने लगभग 70-80 लाख रुपये का कारोबार होता है। इस दावे पर भरोसा करके उन्होंने 41 लाख रुपये का निवेश किया और बदले में उन्हें 7% लाभ और फ्रेंचाइज़ स्थापित करने के लिए सपोर्ट का वादा भी किया गया था।

निवेश के बाद हुए विवाद

सुशील कुमार के अनुसार, 22 सितंबर 2018 को दोनों पक्षों के बीच एक आशय पत्र (Memorandum of Understanding – MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत उन्हें 31 जनवरी 2019 तक 63 लाख रुपये का भुगतान करना था। हालांकि, उस दिन उन्होंने 17.70 लाख रुपये का भुगतान किया, लेकिन इसके बाद उन्हें न तो फ्रेंचाइज़ी के लिए सपोर्ट मिला और न ही उनकी बातों का कोई जवाब दिया गया। सुशील कुमार ने कई बार संपर्क किया, लेकिन आरोप है कि उनका कोई भी जवाब नहीं दिया गया और साइट का निरीक्षण भी नहीं किया गया। इस मामले के कारण वह आर्थिक रूप से परेशान हो गए और उन्होंने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई।

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कोर्ट का समन और आगे की कार्रवाई

पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 120B (आपराधिक साजिश) और धारा 34 (सामान्य इरादा) के तहत समन भेजा है। इसके साथ ही, दो अन्य आरोपियों को IPC की धारा 506 (आपत्तिजनक धमकी) के तहत समन भेजा गया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी 2024 को निर्धारित की है।

 

 

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