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Ekta Kapoor के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज

A case has been filed in Mumbai against Ekta Kapoor and her mother Shobha Kapoor under the POCSO Act.

Ekta Kapoor और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ मुंबई में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मामला उनके प्रोडक्शन हाउस ऑल्ट बालाजी की वेब सिरीज़ ‘गंदी बात’ में नाबालिग लड़कियों के ‘बोल्ड दृश्य’ को लेकर उठे विवाद के कारण दर्ज हुआ है।

मामले की शिकायत मुंबई के बोरीवली स्थित एमएचबी पुलिस थाने में की गई थी, जहां पुलिस ने बताया कि फरवरी 2021 से अप्रैल 2021 के बीच प्रसारित हुए ‘गंदी बात’ के कुछ एपिसोड में नाबालिग लड़कियों के आपत्तिजनक दृश्यों का प्रदर्शन किया गया है। विशेष रूप से, शिकायत में कहा गया है कि शो में स्कूल के बच्चों को यूनिफॉर्म में किस करते हुए दिखाया गया है, जो समाज में अनुचित माना जा रहा है। शिकायतकर्ता स्वप्निल रिवाजी ने आरोप लगाया है कि शो में सिगरेट के विज्ञापनों का इस्तेमाल करते हुए महापुरुषों और संतों का अपमान भी किया गया है। इसके अलावा, इस शो में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले अन्य आपत्तिजनक दृश्य भी दर्शाए गए हैं। बोरीवली पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर किरन सोर्स ने जानकारी दी कि इस मामले में मुंबई के सत्र न्यायालय से आदेश मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है।

पॉक्सो एक्ट क्या है?

पॉक्सो एक्ट बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इस कानून के तहत बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री से जुड़े विभिन्न अपराधों के लिए सजा का प्रावधान है। वरिष्ठ वकील नरेंद्र दुबे के अनुसार, इस एक्ट की धारा 13 और 15 के तहत, बच्चों का अश्लील उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने पर कम से कम पांच से लेकर सात साल की जेल हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे से जुड़ी अश्लील सामग्री रखता है या उसे इकट्ठा करता है, लेकिन उसे नष्ट नहीं करता या प्राधिकृत अधिकारी को रिपोर्ट नहीं करता है, तो उसे कम से कम 5,000 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है।

 

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