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उत्तराखंड में जनवरी 2025 से लागू होगा UCC, मुख्यमंत्री धामी ने की तैयारी पूरी

Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami on Wednesday made an important announcement that the Uniform Civil Code will be implemented in the state from January 2025.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को अहम घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लागू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और एक पोर्टल तथा मोबाइल एप्लिकेशन भी तैयार किया गया है, जिससे पंजीकरण, अपील और अन्य सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य राज्य में एक समान और प्रभावी कानून व्यवस्था स्थापित करना है, जिसमें सभी नागरिकों को उनके धर्म, जाति, या अन्य सामाजिक वर्ग के आधार पर भेदभाव के बिना समान अधिकार और कर्तव्यों का पालन करना होगा। यह कदम समाज में समानता और न्याय को सुनिश्चित करेगा, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा में मदद करेगा।

मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि मार्च 2022 में राज्य में नई सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस कानून की जरूरत और उसकी प्रक्रिया को परिभाषित किया।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 7 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पारित किया गया था, जिसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद 12 मार्च 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया। अब, समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड 2024 अधिनियम की नियमावली भी तैयार कर ली गई है।

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मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन तैयार किया है। इससे पंजीकरण, अपील, दस्तावेजों की प्रक्रिया आदि को ऑनलाइन किया जाएगा, ताकि नागरिकों को सुविधा हो सके। यह पहल प्रशासन की पारदर्शिता को भी बढ़ाएगी और लोगों को सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करेगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाए। इसके साथ ही आधारभूत सुविधाएं जुटाई जाएं, ताकि कानून के कार्यान्वयन में कोई अड़चन न आए। उन्होंने यह भी कहा कि अधिक से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन रखा जाए और आम जनता की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाए।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह कानून विशेष रूप से उत्तराखंड की महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के नए द्वार खोलेगा। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य समाज में समरसता और एकजुटता को बढ़ावा देना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले।

 

Leena Kumari

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