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Uniform Civil Code : उत्तराखंड में 9 नवंबर को लागू होगा यूसीसी

Chief Minister Pushkar Singh Dhami announced the implementation of the Uniform Civil Code (UCC)

Uniform Civil Code : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को लागू करने की घोषणा की है। यह निर्णय उत्तराखंड को देश का पहला ऐसा राज्य बना देगा, जहां यूसीसी लागू होगा। समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा, जो उनके व्यक्तिगत मामलों, जैसे विवाह, तलाक, और उत्तराधिकार से संबंधित हैं। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न धर्मों, जातियों और समुदायों के बीच समानता और न्याय सुनिश्चित करना है।

हाल ही में रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी की आखिरी बैठक हुई, जिसमें यूसीसी (Uniform Civil Code) की नियमावली को अंतिम रूप दिया गया। सूत्रों के अनुसार, यह नियमावली एक सप्ताह के भीतर मुख्यमंत्री धामी को सौंप दी जाएगी। पहले यह माना जा रहा था कि समय सीमा के कारण यूसीसी को लागू करने में देरी हो सकती है, लेकिन अब पूरी प्रक्रिया में तेजी आई है। सीएम धामी ने घोषणा की है कि यूसीसी 9 नवंबर को लागू किया जाएगा, जो कि समान नागरिक संहिता की स्थापना दिवस की रजत जयंती है। यह तारीख विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उत्तराखंड के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बनेगी।

यूसीसी (Uniform Civil Code) के लागू होने से प्रदेश के नागरिकों में आशा की नई किरण जगी है। इससे समाज में न्याय और समानता को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम विभिन्न समुदायों के बीच सामंजस्य स्थापित करने में मददगार होगा और सभी नागरिकों को समान अधिकार देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

 

 

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